Government of India ने इंटरनेट पर गलत जानकारी और Deep Fakes की रोकथाम के लिए प्रतिबद्धता जताई
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंटरनेट पर गलत जानकारी और डीप फेक्स की रोकथाम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस दिशा में मंत्रालय ने IT नियम, 2021 के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य गलत जानकारी के प्रसार को रोकना है।
मुख्य बिंदु:
1. IT नियम, 2021 का प्रावधान:
MeitY ने 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। इन्हें 28 अक्टूबर 2022 और 6 अप्रैल 2023 को संशोधित किया गया। इन नियमों के तहत, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी और डीप फेक्स जैसी प्रतिबंधित सूचनाओं की मेजबानी, साझा करना, अपलोड करना, प्रसारित करना आदि की अनुमति नहीं दी गई है।
2. गिरवी अधिकारी की भूमिका:
यदि कोई सूचना इन प्रतिबंधित श्रेणियों में आती है, तो कोई भी उपयोगकर्ता संबंधित इंटरमीडियरी के गिरवी अधिकारी से शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत मिलने पर, इंटरमीडियरी को IT नियम, 2021 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई करनी होती है।
3. शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना:
सरकार ने शिकायत अपीलीय समितियों की भी स्थापना की है, जो उपयोगकर्ताओं और पीड़ितों को www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील करने का अवसर देती हैं, यदि वे गिरवी अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं।
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग:
MeitY ने समय-समय पर इंटरमीडियरी प्लेटफार्म्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के आधार मॉडल/लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)/जनरेटिव AI, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के उपयोग के लिए सलाह जारी की है। ये सलाह IT नियम, 2021 के तहत जारी की गई हैं।
यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। मंत्रालय द्वारा उठाए गए ये कदम इंटरनेट पर गलत जानकारी और डीप फेक्स की रोकथाम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे देश के नागरिकों को सुरक्षित और सही सूचना प्राप्त हो सके।
IN ENGLISH ,
Government of India Commits to Prevent Misinformation and Deep Fakes on the Internet
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has expressed its commitment to prevent misinformation and deep fakes on the Internet. In this direction, the Ministry has taken various steps under the IT Rules, 2021, which aim to prevent the spread of misinformation.
Key Points:
1. Provision of IT Rules, 2021:
MeitY notified the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 on 25 February 2021. These were amended on 28 October 2022 and 6 April 2023. Under these rules, hosting, sharing, uploading, dissemination of restricted information such as misinformation and deep fakes is not permitted on intermediary platforms.
2. Role of Pledge Officer:
If any information falls in these restricted categories, any user can complain to the Pledge Officer of the concerned intermediary. On receipt of such a complaint, the intermediary has to take prompt action within the timelines prescribed under the IT Rules, 2021.
3. Establishment of Grievance Appellate Committees:
The Government has also set up Grievance Appellate Committees, which provide users and victims an opportunity to appeal online at www.gac.gov.in if they are dissatisfied with the decision of the pledge officer.
4. Use of Artificial Intelligence:
MeitY has from time to time issued advisories to intermediary platforms for the use of artificial intelligence (AI) based models/large language models (LLM)/generative AI, software or algorithms. These advisories have been issued under the IT Rules, 2021.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Jitin Prasada through a written reply in the Lok Sabha. These steps taken by the Ministry reflect the Government’s commitment towards preventing misinformation and deep fakes on the Internet, so that the citizens of the country can get safe and accurate information.