Site icon eave2news

New Digital Bharat Nidhi Rules 2024,A Major Step Towards a Digitally Connected and Atmanirbhar India

Spread the love

 

Image

 

New Digital Bharat Nidhi Rules 2024नए डिजिटल भारत निधि नियम 2024: डिजिटल रूप से जुड़े और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम

भारत सरकार ने नए अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। ये नियम समाज के सभी वर्गों में दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के राष्ट्र के मिशन में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत देते हैं। वे 2047 तक विकसित भारत के लिए अपने व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में डिजिटल रूप से जुड़े और आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) भारत को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

भारत के दूरसंचार परिदृश्य में एक ऐतिहासिक विकास

डिजिटल भारत निधि, जिसे पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के रूप में जाना जाता था, को नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत पुनर्गठित और विस्तारित किया गया है। संशोधित निधि अब उन उभरते क्षेत्रों को संबोधित करती है जिन्हें दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और उभरती जरूरतों के मद्देनजर समर्थन की आवश्यकता है।

इस अधिनियम के तहत नियमों का पहला सेट, जिसे आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त, 2024 को अधिसूचित किया गया था, डिजिटल भारत निधि पहल के प्रबंधन और प्रशासन के लिए रूपरेखा का विवरण देता है। ये नियम एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद विकसित किए गए थे, जो नीति-निर्माण के लिए सरकार के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

डिजिटल भारत निधि नियमों के मुख्य उद्देश्य

नए अधिसूचित नियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि डिजिटल भारत निधि से प्राप्त धनराशि को भारत के वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से आवंटित किया जाए। नियम उन समूहों को सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हैं जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं या वंचित रहे हैं, जिनमें महिलाएँ, विकलांग व्यक्ति और समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग शामिल हैं।

डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

1. दूरसंचार सेवाओं का विस्तार: यह निधि वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से परियोजनाओं का समर्थन करेगी, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके।

2. दूरसंचार सुरक्षा और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियाँ: यह पहल दूरसंचार सुरक्षा को बढ़ाने और उन क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों को पेश करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

3. स्वदेशी प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना: अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाएगा। इसमें वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में इन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और परिशोधन करने के लिए विनियामक सैंडबॉक्स का निर्माण शामिल है।

4. क्षमता निर्माण और सतत विकास: नियम शिक्षाविदों, शोध संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं ताकि दूरसंचार क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सतत, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके।

5. गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच: डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वाले कार्यान्वयनकर्ताओं को अपने द्वारा स्थापित दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं तक खुली और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिले।

भारत के दूरसंचार क्षेत्र को सशक्त बनाना

डिजिटल भारत निधि के प्रशासन की देखरेख एक नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाएगी, जो पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रशासक के पास नियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं का चयन करने का अधिकार होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि पहल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नए नियमों की सराहना करते हुए कहा कि ये देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये नियम 2047 तक “डिजिटल रूप से जुड़े भारत” और “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक संदेश में, मंत्री सिंधिया ने भारत के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में इन नियमों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रयास 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के व्यापक मिशन के अनुरूप हैं, जैसा कि “विकसित भारत @ 2047” के विजन में निहित है।

भविष्य के लिए तैयार दूरसंचार ढांचा

दूरसंचार अधिनियम, 2023, जो इन नए नियमों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, दूरसंचार क्षेत्र में शासन के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, अधिनियम और इसके संबंधित नियम 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी भारतीयों को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों तक पहुँच प्राप्त हो।

इन नियमों में उल्लिखित डिजिटल भारत निधि पहल, एक मजबूत और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के समर्पण का प्रमाण है।

दूरसंचार ढांचे में सुधार। वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर, यह पहल डिजिटल कनेक्टिविटी और नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ की अधिसूचना भारत के दूरसंचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये नियम न केवल डिजिटल भारत निधि के प्रशासन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। जैसे-जैसे भारत डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, डिजिटल भारत निधि इस महत्वाकांक्षी दृष्टि को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगी।

 

IN ENGLISH,

 

India unveils Digital Bharat Nidhi Rules 2024: A new era in  telecommunications – India TV

 

Image

New Digital Bharat Nidhi Rules 2024,A Major Step Towards a Digitally Connected and Atmanirbhar India

The Government of India has officially notified the ‘Telecommunications (Administration of Digital Bharat Nidhi) Rules, 2024,’ under the newly enacted Telecommunications Act, 2023. These rules signify a substantial leap forward in the nation’s mission to ensure equitable access to telecommunications services across all segments of society. They also reflect the government’s commitment to fostering a digitally connected and self-reliant (Atmanirbhar) Bharat, as part of its broader vision for a developed India by 2047.

 A Landmark Development in India’s Telecommunication Landscape

The Digital Bharat Nidhi, formerly known as the Universal Service Obligation Fund under the Indian Telegraph Act of 1885, has been restructured and expanded under the new Telecommunications Act, 2023. The revamped fund now addresses emerging areas that require support in light of technological advancements and evolving needs in the telecommunications sector.

The first set of rules under this Act, officially notified on August 20, 2024, details the framework for the management and administration of the Digital Bharat Nidhi initiative. These rules were developed following a public consultation process, reflecting the government’s inclusive approach to policy-making.

Key Objectives of the Digital Bharat Nidhi Rules

The newly notified rules are designed to ensure that the funds from the Digital Bharat Nidhi are strategically allocated to enhance telecommunications infrastructure and services in underserved and remote areas of India. The rules emphasize the importance of supporting groups that have historically been marginalized or underserved, including women, persons with disabilities, and economically and socially weaker sections of society.

The Digital Bharat Nidhi aims to achieve several key objectives:

1. Expansion of Telecommunication Services:The funds will support projects aimed at providing mobile and broadband services in underserved rural, remote, and urban areas, thereby bridging the digital divide.

2. Telecom Security and Next-Generation Technologies: The initiative will also focus on enhancing telecom security and introducing next-generation telecommunication technologies in areas where they are most needed.

3. Promotion of Indigenous Technology and Innovation: A significant emphasis will be placed on promoting research and development, fostering innovation, and encouraging the commercialization of indigenous technologies. This includes the creation of regulatory sandboxes to test and refine these technologies in real-world conditions.

4. Capacity Building and Sustainable Development:The rules encourage collaboration between academia, research institutes, start-ups, and industry to build capacity and promote sustainable, green technologies in the telecommunications sector.

5. Non-Discriminatory Access:Implementers receiving funding from the Digital Bharat Nidhi are required to provide open and non-discriminatory access to the telecommunications networks and services they establish, ensuring that all segments of society benefit equally.

Empowering India’s Telecom Sector

The administration of the Digital Bharat Nidhi will be overseen by an appointed administrator, who will be responsible for ensuring the effective implementation of the initiative. The administrator will have the authority to select projects based on criteria outlined in the rules, ensuring that the funds are used efficiently and effectively to meet the initiative’s goals.

Union Minister of Communications, Shri Jyotiraditya M. Scindia, hailed the new rules as a reflection of the government’s commitment to advancing digital connectivity across the country. He emphasized that these rules are a crucial step in achieving the vision of a “Digitally Connected Bharat” and an “Atmanirbhar Bharat” by 2047.

In a message shared on X (formerly Twitter), Minister Scindia highlighted the significance of these rules in ensuring equal access to telecom services across all regions of India, particularly in underserved areas. He stressed that the government’s efforts are aligned with the broader mission of transforming India into a developed nation by 2047, as encapsulated in the vision of “Viksit Bharat @ 2047.”

A Future-Ready Telecommunication Framework

The Telecommunications Act, 2023, which serves as the foundation for these new rules, represents a forward-looking approach to governance in the telecommunications sector. Guided by the principles of inclusion, security, growth, and responsiveness, the Act and its associated rules are designed to address the challenges of the 21st century while ensuring that all Indians have access to the benefits of digital technology.

The Digital Bharat Nidhi initiative, as outlined in these rules, is a testament to the government’s dedication to creating a robust and inclusive telecommunications framework. By focusing on underserved areas and promoting the development of indigenous technologies, the initiative is poised to play a critical role in India’s journey towards becoming a global leader in digital connectivity and innovation.

 

The notification of the ‘Telecommunications (Administration of Digital Bharat Nidhi) Rules, 2024’ marks a significant milestone in India’s telecommunications landscape. These rules not only provide a clear framework for the administration of the Digital Bharat Nidhi but also underscore the government’s commitment to ensuring that the benefits of digital connectivity reach every corner of the nation. As India marches towards its goal of becoming a digitally empowered society and knowledge economy, the Digital Bharat Nidhi will serve as a vital tool in achieving this ambitious vision.

Exit mobile version